Last Updated: Friday, February 28, 2014, 18:53
ज़ी मीडिया ब्यूरोलखनऊ/नई दिल्ली : सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय के सरेंडर करने के बाद आज शाम लखनऊ की सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस की सीजेएम कोर्ट में उस मांग को स्वीकार कर लिया कि सुब्रत रॉय को 4 मार्च तक के लिए कस्टडी में भेजा जाए। सीजेएम आनंद कुमार ने सुब्रत रॉय को 4 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब पुलिस को तय करना है कि सुब्रत रॉय को 4 मार्च तक कहां रखा जाएगा।
कोर्ट स्टॉफ ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह जल्द से जल्द सुब्रत रॉय को अदालत में पेश करें। सुब्रत रॉय कोर्ट जाने के लिए तैयार नहीं थे। वकीलों की सलाह के बाद सुब्रत रॉय कोर्ट में पेशी के लिए तैयार हुए। कोर्ट रूम में सिर्फ वकीलों को जाने की इजाजत दी गई है। मीडिया कर्मियों को कोर्ट कम्पाउंड में आने की अनुमति नहीं दी गई है।
सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने शुक्रवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुब्रत रॉय ने लखनऊ में पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की उस याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने की मांग की गई थी।
न्यायाधीश के.एस राधाकृष्णन और न्यायाधीश जेएस खेहर की पीठ ने सुब्रत रॉय के वकील से कहा कि याचिका पर तुरंत सुनवाई के लिए इतने कम समय में बैंच बुलाना संभव नहीं है। सुब्रत रॉय ने याचिका में 26 फरवरी को कोर्ट में पेश नहीं होने के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी। पुलिस 4 मार्च को सुब्रत रॉय को कोर्ट में पेश कर सकती है।
First Published: Friday, February 28, 2014, 09:37