सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज

सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज

सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

नई दिल्ली : सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सहारा सुब्रत रॉय से कहा था कि न्यायिक हिरासत से अंतिरम जमानत पर रिहा होने के लिए वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास 10 हजार करोड़ रुपये जमा करें। अदालत ने अपने आदेश पर राय की ओर से प्रतिक्रिया दिए जाने के लिए गुरुवार तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी।

न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जेएस खेहर की पीठ ने कहा कि 10 हजार करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये अदालत के पास जमा किए जाएं और शेष 5,000 करोड़ रुपये के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी सेबी के पास जमा की जाए। अदालत के पास जमा की जाने वाली 5,000 करोड़ रुपये की राशि सहारा द्वारा अंतरिम जमानत की शर्तों को पूरा किए जाने के बाद सेबी को जारी कर दी जाएगी।

अदालत ने कहा कि मंगलवार को सहारा द्वारा जमा किए गए प्रस्ताव उसने पढ़ लिया है और यह 31 अगस्त 2012 तथा उसके बाद दिए गए आदेशों के अनुरूप नहीं है। अदालत ने कहा कि वह सहारा समूह के प्रमुख और उनके दो निदेशकों को जमानत देना चाहती है, बशर्ते वे सेबी के पास 10 हजार करोड़ रुपये जमा कर दें। अदालत ने कहा कि हम अंतरिम जमानत देना चाहते हैं बशर्ते वे 10,000 करोड़ राशि का भुगतान करें, जिनमें से 5,000 करोड़ रुपये इस अदालत के पास जमा किए जाएं और शेष के लिए सेबी के पक्ष में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी इस अदालत में जमा की जाए।

अदालत ने कहा कि हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह आदेश इसलिए दिया गया है कि बाकी बचने वाली राशि का आगे भुगतान किया जा सके। सहारा समूह के वकील ने कहा कि राय के जेल में रहते इतनी बड़ी राशि जुटाई नहीं जा सकती। इस तर्क को न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। सहारा समूह के वकील सीए सुंदरम ने यह भी अनुरोध किया कि सुब्रत राय को 2,500 करोड़ रुपये जमा करने पर छोड़ दिया जाए और शेष राशि एक महीने की अवधि में जमा कर दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि सहारा समूह की कंपनियों-सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने 3.3 करोड़ निवेशकों से 24,780 करोड़ रुपये की राशि जुटाई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 को आदेश दिया था कि ये पैसे सेबी के जरिए निवेशकों को वापस कर दिए जाएं। (एजेंसी इनपुट के साथ)

First Published: Thursday, March 27, 2014, 09:36

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