विदेश जा सकेंगे सुब्रत राय, कोर्ट ने दी अनुमति

विदेश जा सकेंगे सुब्रत राय, कोर्ट ने दी अनुमति

विदेश जा सकेंगे सुब्रत राय, कोर्ट ने दी अनुमति नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सहारा प्रमुख सुब्रत राय को विदेश जाने की अनुमति देते हुए समूह द्वारा सेबी को 20 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिकाना हक सौंपे जाने तक देश छोड़कर जाने से रोकने संबंधी अपने आदेश में सुधार किया।

न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जेएस खेहर की पीठ ने आदेश में सुधार की मांग वाले समूह के आवेदन पर विचार किया।

राय की वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम ने कहा कि पीठ ने राय के विदेश जाने की अनुमति वाला अनुरोध स्वीकार कर लिया। सहारा ने 29 अक्तूबर को शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके दावा किया था कि सेबी को संपत्ति का मालिकाना हक सौंपने तक राय को विदेश जाने से रोकने संबंधी 28 अक्तूबर के उसके आदेश में गलती हुई है।

समूह ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर डाले गये फैसले और अदालत में पारित आदेश में अंतर है। वकील ने कहा था कि आदेश पारित करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर तीन हफ्तों के भीतर सेबी को दस्तावेज नहीं सौंपे गये तो राय को विदेश जाने से रोका जाएगा। (एजेंसी)

First Published: Friday, November 1, 2013, 17:46

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