सुब्रत रॉय को अंतरिम जमानत देने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अर्जी

सुब्रत रॉय को अंतरिम जमानत देने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अर्जी

सुब्रत रॉय को अंतरिम जमानत देने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अर्जी ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को अंतरिम जमानत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की याचिका रद्द कर दी। न्यायालय ने कहा कि हम आपकी जमानत पर तभी विचार करेंगे जब आप धन के भुगतान के बारे में कुछ प्रस्ताव लाएंगे। न्यायालय ने राय से यह भी कहा कि चाभी आपके हाथ में है। सुब्रत राय की हिरासत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई अधूरी रही। अब 25 मार्च को होगी सुनवाई।

राय ने अदालत में इस आशय की याचिका दाखिल की थी कि वह देश से बाहर नहीं जाने का एक निजी बांड भर सकते हैं और इस बांड पर उन्हें जेल से रिहा किया जाए। न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की पीठ ने वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी से पूछा कि क्या निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास बकाया 19,000 करोड़ रुपये जमा करने का वह कोई प्रस्ताव लाए हैं।

जेठमलानी ने जब कहा कि बकाया राशि के भुगतान के एक हिस्से के तौर पर राय 2,500 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, तो अदालत ने यह पेशकश ठुकरा दी। सहारा समूह ने पहले भी इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था और अदालत ने अस्वीकार्य बताते हुए उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। (एजेंसी इनपुट के साथ)

First Published: Thursday, March 13, 2014, 17:24

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