सेबी का आइडल इंडिया इन्फ्रा, प्रवर्तकों व निदेशकों निवेशकों का पैसा लौटाने का निर्देश

सेबी का आइडल इंडिया इन्फ्रा, प्रवर्तकों व निदेशकों निवेशकों का पैसा लौटाने का निर्देश

मुंबई : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आइडल इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि., उसके प्रवर्तकों व निदेशकों से जनता से जुटाया गया बकाया धन लौटाने का निर्देश दिया है। सेबी ने पाया है कि कंपनी ने गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी कर निवेशकों से 4.95 करोड़ रुपये जुटाने में नियमों का उल्लंघन किया है। सेबी ने जांच में पाया कि कंपनी ने करीब 10,000 निवेशकों से एनसीडी के निजी नियोजन के जरिये 4.95 करोड़ रुपये जुटाए थे जबकि इसके लिए नियामक की मंजूरी नहीं ली गई थी। कंपनी ने दावा है कि उसने निवेशकों को ब्याज के साथ 4.41 करोड़ रुपये की राशि लौटा दी है।

आज जारी आदेश में सेबी ने आइडल इंडिया इन्फ्रा, उसके प्रवर्तकों व निदेशकों से कंपनी द्वारा एनसीडी जारी कर जुटाई गई राशि लौटाने का निर्देश दिया। निवेशकों को यह राशि उस रिटर्न या प्रतिफल के साथ लौटानी होगी, जिसका वादा कंपनी ने किया था। सेबी ने कहा कि यदि कंपनी भुगतान में विलंब करती है, तो उसे उसके प्रवर्तकों व निदेशकों को निवेशकों से जुटाए गए धन को आदेश की तारीख से लेकर भुगतान की वास्तविक तारीख तक 15 फीसद सालाना के ब्याज के साथ लौटाना होगा जोकि प्रत्येक छमाही में जुड़ेगा।

नियामक ने कहा कि कंपनी जिस भुगतान का दावा करेगी उसका प्रमाणन उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेना होगा। सेबी ने आइडल इन्फ्रा को निर्देश दिया है कि वह दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के सभी संस्करणों और एक स्थानीय अखबार में सार्वजनिक सूचना जारी कर पैसा लौटाने के तौर तरीके बारे में बताए। इसमें संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम, पता व संपर्क का ब्योरा होना चाहिए। यह सार्वजनिक सूचना कंपनी को आज से 15 दिन में प्रकाशित करवानी होगी। इसके अलावा सेबी ने कंपनी तथा उसके प्रवर्तकों व निदेशकों पर प्रतिभूति बाजार में लेनदेन की रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध निवेशकों का पैसा लौटाने से आगे दो साल की अवधि के लिए जारी रहेगा।
(एजेंसी)

First Published: Monday, May 19, 2014, 23:58

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