सेबी ने शेल्टर इंफ्रा मामले में 5.5 करोड़ का जुर्माना लगाया

सेबी ने शेल्टर इंफ्रा मामले में 5.5 करोड़ का जुर्माना लगाया

मुंबई : बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को भेदिया कारोबारी नियमों के कथित उल्लंघन के लिए शेल्टर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और 11 इकाइयों पर 5.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।

कंपनी द्वारा ‘शेयर खरीद समझौते’ का प्रस्ताव निदेशक मंडल के समक्ष जिस तारीख को रखा गया था, उसी तारीख से कंपनी शेयरों के कारोबार को रोकने में विफल रही जिसके चलते उस पर यह जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा, कंपनी के शेयरों में कारोबार करने के लिए 11 इकाइयों पर भी जुर्माना लगाया गया है। इन इकाइयों के पास मूल्य संवेदनशील गुप्त सूचना थी जिसके आधार पर इन इकाइयों ने शेयरों में कारोबार किया। (एजेंसी)

First Published: Friday, March 7, 2014, 22:48

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