Last Updated: Saturday, June 7, 2014, 14:34
मुंबई : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पश्चिम बंगाल की कंपनी एमपीएस ग्रीनरी डेवलपर्स पर कुछ बैंक खातों को छोड़कर अपनी कोई भी संपत्ति बेचने पर रोक लगा दी है।
कंपनी पर गैरकानूनी तरीके से निवेश योजनाएं चलाने का मामला है। बाजार नियामक ने यह कदम इसलिए उठाया है जिससे कंपनी प्रभावित निवेशकों को 1,700 करोड़ रुपये वापस लौटा सके।
इसके अलावा सेबी ने कंपनी को अपनी सभी चल व अचल संपत्तियों का ब्यौरा नियामक के पास एक सप्ताह में देने को कहा है। बाजार नियामक ने एमसीएस ग्रीनरी के खिलाफ रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि कंपनी निवेशकों से जुटाए धन को रिटर्न के साथ लौटाने में विफल रही है। इसके अलावा कंपनी अपनी अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) को भी बंद करने में असफल रही है।
इसी के बाद सेबी ने पिछले साल एमपीएस ग्रीनरी के बैंक खातों की कुर्की का आदेश दिया था, जिस पर बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्थगन दे दिया था। नियामक ने एमसीएस ग्रीनरी समूह की कंपनियों के प्रवर्तकों के पास मौजूद शेयरों की कुर्की का भी आदेश दिया है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, June 7, 2014, 14:34