Last Updated: Wednesday, February 26, 2014, 23:17
मुंबई : बाजार नियामक सेबी ने भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन के आरोप में फालकन टायर्स, उसके चेयरमैन पवन कुमार रूइया तथा तीन अन्य कार्यकारियों पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
फालकन तथा रूइया के अलावा सेबी ने कंपनी के दो गैर-कार्यकारी निदेशक सुनील भंसाली तथा एस रवि तथा कंपनी के सचिव सह अनुपालन अधिकारी एम सी भंसाली पर जुर्माना लगाया गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने आदेश में कहा कि नियमों के उल्लंघन को लेकर वे संयुक्त रूप से मौद्रिक जुर्माना देंगे। मामला 2009 का है।
कंपनी पर आरोप था कि उसके पास पीआईटी (भेदिया कारोबार निरोधक) नियमों के तहत निर्धारित ‘माडल कोड आफ कंडक्ट’ नहीं था। इसके अलावा एक अलग आदेश में सेबी ने वेलस्पन इंडिया में शेयर खरीदने के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं करने को लेकर आईडीबीआई पर 2 लाख रपये का जुर्माना लगाया। साथ ही नंबूदरीपाद टी कंपनी और उसके प्रवर्तक असम कंपनी इंडिया पर 7 साल का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी पर अधिग्रहण नियमों के कथित उल्लंघन का आरोप है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 26, 2014, 23:17