Last Updated: Friday, May 9, 2014, 23:05

नई दिल्ली : रीयल एस्टेट कंपनी सुपरटेक ने आज कहा कि नोएडा में कंपनी के दो 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पिछले महीने दिए आदेश के बाद उसके मकानों की बिक्री करीब 15 प्रतिशत प्रभावित हुई। हालांकि, अब बिक्री में सुधार आ गया है।
सुपरटेक ने दोहराया कि उसने टावरों के विकास में किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। साथ ही कंपनी ने 600 प्रभावित खरीदारों को आश्वासन दिया कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सुपरटेक ने 11 अप्रैल के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए 30 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की।
सुपरटेक के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक आर.के. अरोड़ा ने यहां संवाददाताओं को बताया, हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है। टावरों का निर्माण मंजूर भवन योजना के मुताबिक किया गया था। उन्होंने कहा कि कंपनी को उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने की उम्मीद है। इस सप्ताह की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय सुपरटेक की याचिका पर सुनवाई को राजी हुआ और यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया।
(एजेंसी)
First Published: Friday, May 9, 2014, 23:05