सुपरटेक इलाहाबाद HC के आदेश के खिलाफ जाएगी SC

सुपरटेक इलाहाबाद HC के आदेश के खिलाफ जाएगी SC

सुपरटेक इलाहाबाद HC के आदेश के खिलाफ जाएगी SC नई दिल्ली : रीयल्टी कंपनी सुपरटेक ने सोमवार को कहा कि वह हफ्ते-दस दिन में उच्चतम न्यायालय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देगी जिसमें नोएडा की उसकी एक आवास परियोजना में 40 मंजिला दो टावर को गिराने का निर्देश दिया गया है।

कंपनी की एमराल्ड कोर्ट परियोजना के इन दो टावरों - ऐपेक्स और सीयान - में कुल 857 फ्लैट हैं। इनमें से करीब 600 बिक चुके हैं।

सुपरटेक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आर के अरोड़ा ने प्रेट्र से कहा ‘‘हम वरिष्ठ अधिवक्ताओं से परामर्श कर रहे हैं। हम (इस फैसले के खिलाफ) अगले 7-10 दिन में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करेंगे।’’ अरोड़ा ने दोहराया कि दोनों टावरों का निर्माण मंजूर योजना के मुताबिक हुआ है और वे अधिकृत है। उन्होंने कहा ‘‘हमने प्रभावित खरीदारों के साथ बैठक की। कोई भी पैसे वापस नहीं चाहता। वे सिर्फ फ्लैट चाहते हैं।’’ सैंकड़ों प्रभावित खरीदारों ने कल कंपनी और उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

नोएडा में 2011-13 में भूमि अधिग्रहण संकट के दौरान स्थापित नोएडा एस्टेट फ्लैट ओनर्स एंड मेंबर्स ऐसोसिएशन (नेफोमा) खरीदारों को इकट्ठा करने और भावी कार्य योजना तैयार करने में मदद कर रही है। नेफोमा के अध्यक्ष अन्नू खान ने कहा ‘‘हम अगले 4-5 दिनों में हमारी रणनीति तैयार करेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए, पुलिस के में मामला दर्ज कराया जाए या उच्चतम न्यायालय जाया जाए।’’ (एजेंसी)

First Published: Monday, April 14, 2014, 19:39

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