सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी प्रमुख की नियुक्ति को सही बताया । Supreme Court described the appointment of SEBI chief correct

सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी प्रमुख की नियुक्ति को सही बताया

सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी प्रमुख की नियुक्ति को सही बतायानई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रमुख के रूप में यूके सिन्हा की नियुक्ति को सही बताते हुए बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति एसएस निज्जर और न्यायमूर्ति एचएल गोखले की खंडपीठ ने सिन्हा की नियुक्ति का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति नियमों के तहत निष्पक्ष तरीके से हुई है। न्यायालय ने यह बात अरुण कुमार अग्रवाल की याचिका को खारिज करते हुए कही।

अग्रवाल ने सिन्हा के सेबी के प्रमुख बनाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए उनकी नियुक्ति को विभिन्न अनियमितताओं और नाजायज कार्यों की वजह से अमान्य घोषित करने की मांग की थी। अग्रवाल ने दावा किया था कि सिन्हा सेबी कानून की धारा-4 की उपधारा 5 के तहत एक जरूरी योग्यता पर खरे नहीं उतर पाए हैं। इसके साथ ही वह सरकारी संचार व्यवस्था के उस मानक पर खरे नहीं उतर पाए हैं, जहां अत्यधिक ईमानदारी आवश्यक होती है।

First Published: Friday, November 1, 2013, 12:44

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