नोकिया की भारतीय संपत्तियों को बेचने संबंधी अर्जी खारिज

नोकिया की भारतीय संपत्तियों को बेचने संबंधी अर्जी खारिज

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने नोकिया की भारतीय संपत्तियों को बेचने पर लगी रोक हटाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

माइक्रोसाफ्ट के साथ हुए वैश्विक सौदे के तहत नोकिया चेन्नई कारखाने सहित अपनी भारतीय संपत्तियां उसे बेचना चाहती है। नोकिया ने इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने नोकिया की फिनलैंड स्थित पैतृक कंपनी को निर्देश दिया था कि वह बकाया कर के भुगतान से जुड़ी शर्तों के पालन के लिए शपथपत्र दे।

उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायाल के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया है। यह फैसला इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इससे नोकिया द्वारा अपने चेन्नई कारखाने को प्रस्तावित सौदे के तहत स्थानांतरित करने में बाधा खड़ी हो गई है।

न्यायाधीश ए आर दवे तथा शिव कीर्ति सिंह की पीठ ने नोकिया की उस याचिका को स्वीकार करने से इनकार किया जिसमें उसने माइ्रकोसाफ्ट से सौदे के मद्देनजर आयकर विभाग को यह निर्देश देने का आग्रह किया था कि वह चेन्नई विनिर्माण संयंत्र सहित अन्य संपत्तियों के स्थानांतरण पर लगी रोक हटा ले। (एजेंसी)

First Published: Saturday, March 15, 2014, 00:03

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