Last Updated: Monday, October 21, 2013, 14:06
नई दिल्ली : स्विटजरलैंड ने ओईसीडी के उस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत हस्ताक्षरी देश कर सूचनाओं का आदान प्रदान तथा सहयोग कर सकेंगे लेकिन इसमें मनी लांड्रिंग करने वालों तथा आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उस देश की पूर्व अनुमति लेनी होगी जिसने सूचना उपलब्ध कराई हो।
स्विटजरलैंड ने ओईसीडी के कर मामलों में प्रशासनिक स्तर पर साझा सहयोग के बहुपक्षीय समझौते पर 15 अक्तूबर को हस्ताक्षर किए। भारत इस संधि में 2012 में शामिल हुआ था।
स्विटजरलैंड द्वारा इस संधि में शामिल होने को भारत तथा अन्य देशों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो कि स्विस बैंकों में जमा संदिग्ध काले धन का ब्यौरा चाहते हैं। इस संधि से स्विस बैंकों के चारों तरफ खड़ी की गई गोपनीयता की दीवार एक तरह से टूट जाएगी। इससे स्विटजरलैंड को आग्रह पर सभी साझा मदद उपलब्ध करानी होगी।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस संधि से हम आग्रह पर तत्काल वित्तीय सूचना, विदेश में कर जांच कर पाएंगे तथा कर संग्रहण में मदद ले पाएंगे। अधिकारी ने कहा कि किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई या मनी लांड्रिंग तथा आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण के मामलों की जांच के लिए सम्बद्ध देश से मंजूरी लेनी होगी। (एजेंसी)
First Published: Monday, October 21, 2013, 14:06