Last Updated: Thursday, January 23, 2014, 18:23
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया। स्वामी ने टाटा संस और मलेशिया स्थित एयरएशिया के बीच 3 करोड़ डालर के सौदे के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है।
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद कहा ‘हम आदेश पारित करेंगे।’ सुनवाई में स्वामी और केंद्र की ओर से सोलिसिटर जनरल मोहन परासन ने जिरह की। स्वामी ने कहा, ‘विमानन कंपनियों द्वारा घोषणा की गई है कि भारत में वे परिचालन शुरू करने वाली हैं। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। यह सौदा जनहित एवं कानून के खिलाफ है।’
इस याचिका का वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा विरोध किया गया। सिंघवी टाटा-एयरएशिया की ओर से पेश हुए। इससे पहले, पीठ ने स्वामी को इस सौदे के संबंध में अपनी शिकायतों के साथ संबद्ध मंत्रालयों से संपर्क करने को कहा था।
भाजपा नेता ने अपनी याचिका में न्यायालय से केंद्र को किसी तरह का निर्णय करने या कोई ऐसी मंजूरी, जो मौजूदा एफडीआई नीति के उलट हो, देने से रोकने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। स्वामी ने इससे पहले उच्चतम न्यायालय का रख किया था जिसने उन्हें याचिका वापस लेकर उच्च न्यायालय जाने को कहा था।
पिछले साल अप्रैल में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने 3 करोड़ डालर के इस सौदे को मंजूरी दी। स्वामी ने अपनी जनहित याचिका में इस आधार पर सौदे को मंजूरी दिए जाने का विरोध किया है कि सरकारी नीति के मुताबिक, 49 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति उन मौजूदा विमानन कंपनियों में है जो पहले से ही परिचालन में हैं। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 23, 2014, 18:23