टाटा समूह के न्यासों को दी गई असंगत छूट पर कैग ने की आईटी की खिंचाई

टाटा समूह के न्यासों को दी गई असंगत छूट पर कैग ने की आईटी की खिंचाई

टाटा समूह के न्यासों को दी गई असंगत छूट पर कैग ने की आईटी की खिंचाई नई दिल्ली : सरकारी लेखापरीक्षक कैग ने टाटा समूह के दो न्यासों को अनियमित कर छूट देने के लिए शुक्रवार को आयकर विभाग की खिंचाई की है। कैग के अनुसार इसमें 1,067 करोड़ रुपये का कर प्रभावित हुआ है।

‘धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट’ पर संसद में आज पेश कैग की रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘आयकर विभाग ने जमशेदजी टाटा न्यास और नवाजभाई रतन टाटा न्यास को अनियमित छूट दी। इन न्यासों ने 3,139 करोड़ रुपये का निवेश प्रतिबंधित कार्यों में किया। यह राशि न्यासों को पूंजीगत लाभ के जरिये प्राप्त हुई थी जिससे 1,066.95 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्रभावित हुआ।’’

कैग ने इस रिपोर्ट में कहा है कि 14 न्यासों के मामले में 1,090.03 करोड़ रुपये की कर देनदारी बनती है। क्योंकि इनमें पूंजीगत लाभ से प्राप्त राशि को न तो विशिष्ट क्षेत्र में निवेश किया गया या फिर इसकी गणना ही गलत की गई।

कैग ने कहा है ‘‘कुछ मामलों में, अन्य पूंजी संपत्तियों की प्राप्ति के लिये बिक्री से प्राप्त राशि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया। जांच पड़ताल के बाद आयकर विभाग ने इन आकलनों में अनियिमित छूट दी।’’

इस खास मामले में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि जमशेदजी टाटा न्यास और नवाजभाई रतन टाटा न्यास ने वर्ष 2008-09 और 2009-10 में क्रमश: 1,905 और 1,234 करोड़ रुपये का पूंजीगत लाभ हासिल किया और इस राशि को निषेधित तरीके से निवेश किया जो कि आयकर अधिनियम की धारा 13.1.डी का उल्लंघन है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के परिणामों को स्वीकार किया और जरूरी कारवाई शुरू कर दी है। (एजेंसी)

First Published: Friday, December 13, 2013, 19:30

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