कैग ऑडिट के खिलाफ बड़ी पीठ में गए तीन निजी डिस्कॉम

कैग ऑडिट के खिलाफ बड़ी पीठ में गए तीन निजी डिस्कॉम

नई दिल्ली : तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने एकल न्यायाधीश पीठ के उस आदेश के खिलाफ आज दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें उसने दिल्ली सरकार के कैग को उनके खातों की आडिट करने के लिए कहने के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति आरएस एंडला की पीठ ने टाटा पावर डेल्ही डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड की अंतर.अदालत अपील पर सुनवायी 14 फरवरी को करना तय किया।

इस मामले में पहले दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर चुके अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इन तीन याचिकाओं को उस अन्य पीठ को स्थानांतरित किया जाए जिसे ऐसे ही एक मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर सुनवायी करनी है और जिसने टेलीकॉम कंपनियों के कैग आडिट के मामले में निर्णय किया था। (एजेंसी)

First Published: Friday, February 7, 2014, 15:21

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