रजत गुप्ता की सजा बरकरार, याचिका खारिज

रजत गुप्ता की सजा बरकरार, याचिका खारिज

न्यूयार्क : अमेरिकी अदालत ने गोल्डमैन साक्श के पूर्व निदेशक रजत गुप्ता को भेदिया कारोबार मामले में दोषी ठहराते हुए उनकी दो साल जेल की सजा को आज बरकरार रखा। अदालत ने गुप्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें दोषी ठहराने वाले फैसले को पलटने का आग्रह किया गया था।

अदालत ने कहा कि याचिका में कोई गुण-दोष नहीं है। अमेरिका की दूसरी अपीलीय अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला अदालत के न्यायाधीश जे. रैकेफ ने 65 वर्षीय गुप्ता को प्रतिभूति धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया था, जिसे वे सही ठहराते हैं।

आदेश में कहा गया है, ‘हमने गुप्ता की अपील के संदर्भ में उनकी सभी दलीलों पर गौर किया और उसमें कोई गुण-दोष नहीं पाया। जिला अदालत के फैसले की पुष्टि की जाती है।’ गुप्ता पर गोल्डमैन साक्श के निदेशक मंडल की गोपनीय सूचना इस समय जेल में बंद हेज फंड के संस्थापक राजरतनम तक पहुंचाने का आरोप है।

उन्हें दो साल की सजा सुनायी गई थी। रिहाई के बाद उन पर एक साल के लिए नजर रखी जानी है। साथ 5,000,000 डालर का जुर्माना लगाया गया है। उनकी अपील पर फैसला लंबित होने के कारण वह फिलहाल जमानत पर थे। गुप्ता ने जो सूचनाएं उपलब्ध कराई उनमें गोल्डमैन साक्श का परिणाम और इसके साथ ही वारेन बफे के बर्कशायर हैथवे इंक द्वारा 5 अरब डालर के निवेश से जुड़ी अहम जानकारी शामिल थी। इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिका पूंजी बाजार नियामक प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने अदालत में कहा कि जिला अदालत के फैसले को सही माना जाना चाहिए। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, March 25, 2014, 22:48

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