Last Updated: Tuesday, December 10, 2013, 16:38

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की अपील पर अदालत को गुमराह करने के मामले में एकल पीठ द्वारा दी गई 10 दिन की जेल की सजा आज निलंबित कर दी। यादव ने 3 दिसंबर से तीन दिन जेल में गुजारे थे और 6 दिसंबर को उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने उनकी सजा निलंबित कर दी थी और उन्हें अपील दायर करने के लिए आज तक की मोहलत दी थी।
न्यायमूर्ति बी. डी. अहमद और न्यायमूर्ति विभू बखरू ने न्यायालय के 3 दिसंबर के आदेश के खिलाफ अभिनेता की अपील पर सुनवाई करते हुए दिल्ली स्थित कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स को नोटिस जारी किया। इस कंपनी से 22 जनवरी 2014 तक जवाब मांगा गया है।
अदालत ने उस शर्त में भी ढिलाई दे दी जिसमें एकल पीठ ने यादव को निर्देश दिया था कि उसकी इजाजत के बगैर वह दिल्ली या देश से बाहर नहीं जाए।
अदालत ने यादव के वकील की यह बात मान ली है कि अभिनेता ने अपना पासपोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सौंप दिया है और यह शर्त किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी कि वह दिल्ली या भारत नहीं छोडें क्योंकि उन्हें अपनी परियोजनाएं पूरी करने के लिए शूटिंग करनी है।
खंडपीठ ने कहा, ‘अपीलकर्ता (यादव) भारत में अपनी परियोजनाएं पूरी कर सकता है। बहरहाल, वह भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकता।’ अदालत ने यादव का यह हलफ भी रिकॉर्ड किया कि वह एक हफ्ते के अंदर मुरली प्रोजेक्ट्स को 20 लाख रूपये का चेक देंगे। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 10, 2013, 16:07