सलमान खान को राहत, हाईकोर्ट में अर्जी खारिज

सलमान खान को राहत, हाईकोर्ट में अर्जी खारिज

सलमान खान को राहत, हाईकोर्ट में अर्जी खारिजमुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता सलमान खान को राहत देते हुए एक निजी शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ एक मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही कार्यवाही सोमवार को रद्द कर दी।

अपने आपराधिक मामलों से जुड़े अदालती आदेशों को अपने वेबसाइट पर जारी करने को लेकर सलमान के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का अनुरोध करते हुए हेमंत पाटिल ने यह शिकायत की थी। शिकायत रद्द करने की सलमान की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति साधना जाधव ने कहा कि अवमानना मामला नहीं बनने से अदालत का वक्त बर्बाद होने को लेकर वह शिकायतकर्ता से 2,000 रुपया वसूलना चाहती हैं।

सलमान के वकील रवि कदम ने दलील दी कि शिकायत तुच्छ है और इसमें आने वाली लागत शिकायतकर्ता से वसूलने का अनुरोध किया। हालांकि शिकायतकर्ता के वकील वाजीद खान ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने जनहित में अभिनेता के खिलाफ अदालत का रूख किया। न्यायमूर्ति साधना ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि शिकायत मीडिया में प्रचार पाने के लिए दर्ज कराई गई और इसलिए अदालत इसमें होने वाले खर्च को वसूलना चाहती है। (एजेंसी)

First Published: Monday, February 17, 2014, 21:20

comments powered by Disqus