Last Updated: Monday, April 28, 2014, 16:45

मुंबई: अभिनेता सलमान खान द्वारा अपनी कार से एक दुकान में कथित तौर पर टक्कर मारने के ग्यारह साल बाद इस मामले में आज फिर से शुरू हुए मुकदमे में सत्र अदालत के समक्ष एक गवाह ने अपना बयान दर्ज कराया।
अदालत में बयान दर्ज कराने वाले पहले गवाह संबा गौड़ा ने कहा कि घटना के दिन 28 सितंबर 2002 को पुलिस की ओर से जब्त सामग्री का उन्होंने पंचनामा तैयार किया था। गवाह ने अभियोजक जगन्नाथ केंजालकर से कहा कि घटना में बड़ी कार शामिल थी और कहा कि पुलिस उनके साथ घटनास्थल पर पहुंची थी। उन्होंने आगे कहा कि कार ने एक लॉंड्री में टक्कर मार दी और इसका बंपर दुकान के शटर से टकरा गया।
गवाह ने कहा कि उन्होंने घटनास्थल पर कांच के टुकड़े, कार के नंबर प्लेट और बंपर पार्टस पड़े देखे। इन चीजों को पुलिस ने जब्त कर लिया और उन्होंने एक पंचनामा तैयार किया। कर्नाटक के रहने वाले गौड़ा ने कहा, ‘मैं घटनास्थल से बरामद सामग्री की पहचान कर सकता हूं।’
लोक अभियोजक के मुताबिक, हालांकि, अभियोजन ने 64 गवाहों की एक सूची सौंपी है लेकिन सभी से पूछताछ नहीं की जाएगी। सलमान पर 28 सितंबर 2002 को अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर से उपनगर बांद्रा में एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों को रौंदने का आरोप है। इस घटना में एक व्यक्ति की जान चली गयी थी और चार अन्य घायल हुए थे।
पिछले साल 5 दिसंबर को अदालत ने इस आधार पर फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दिया था कि गैर इरादतन हत्या के संदर्भ में गवाहों से पूछताछ नहीं हुयी थी जिसे बीच मामले में अभिनेता के खिलाफ शामिल किया गया।
गैर इरादतन हत्या के मामले में 10 साल की सजा हो सकती है। इससे पहले एक मजिस्ट्रेट ने अभिनेता को लापरवाही से हुयी मौत पर कम सजा दी थी जिसके तहत दो साल की जेल होती। एक दशक से ज्यादा समय तक खिंचे मामले में पिछले साल तब मोड़ आ गया जब 17 गवाहों से पूछताछ के बाद मजिस्ट्रेट ने कहा कि सलमान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप बनता है और मामले को एक सत्र न्यायालय को भेज दिया गया क्योंकि इस अपराध के तहत मामला उच्च अदालत में चलाया जाता है। (एजेंसी)
First Published: Monday, April 28, 2014, 16:45