Last Updated: Tuesday, November 19, 2013, 14:14

जबलपुर: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रामलीला फिल्म के रिलीज पर सशर्त लगाई गई सशर्त रोक फिलहाल बरकरार है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश केके.लाहोटी और सुभाष काकडे की युगलपीठ ने इरोज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश किये गये आवेदन को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 22 नवंबर को ही नियत की है।
अधिवक्ता अमित कुमार साहू और अधिवक्ता आनंद चावला की ओर से दायर इस आवेदन में कहा गया था कि संजय लीला भंसाली ने गोलियों की रासलीला-रामलीोला नाम फिल्म बनाई है जो कि भारत के सांस्कृतिक मूल्यों और हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने वाली है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि रामलीला देश से लेकर विदेशो तक में लोकप्रिय है, यूनेस्को ने उसे विश्व की सांस्कृतिक धरोहरो में शामिल किया है। केन्द्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने दो भागों में रामलीला के वृत्तचित्र तैयार किये हैं। याचिका में इस फिल्म के पोस्टर को भी आपत्तिजनक बताते हुए इन्हें हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया है।
मामले में सोमवार को हुई सुनवाई दौरान उच्च न्यायालय ने आवेदन विचारार्थ स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 22 नवंबर को नियत की है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, November 19, 2013, 14:14