2जी मामला : आरोपियों के बयान की रिकार्डिंग3 मार्च से

2जी मामला : आरोपियों के बयान की रिकार्डिंग3 मार्च से

नई दिल्ली: एक विशेष अदालत ने सोमवार को 2जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपियों के बयानों की रिकार्डिग शुरू करने के लिए तीन मार्च की तिथि निर्धारित की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ.पी. सैनी इस मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री ए. राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी के बयानों की रिकार्डिग तीन मार्च को शुरू करेंगे।

अदालत ने 27 नवंबर को 153 लोगों के बयानों की रिकार्डिग की प्रक्रिया पूरी की, जो 4,400 पृष्ठों में दर्ज की गई। उनसे अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी। आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए 20 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन इस समय तक प्रश्नावली तैयार नहीं हो पाने के कारण और अधिक समय की मांग की गई थी।

इस मामले में सीबीआई के गवाह के तौर पर बयान देने वालों में महान्यायवादी जी.ई. वाहनवती, राजा के पूर्व अतिरिक्त निजी सचिव आशीर्वादम आचार्य, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के पूर्व अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व कारपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया, दूरसंचार विभाग के पूर्व उप महानिदेशक (एक्सेस सर्विसेस) ए.के. श्रीवास्तव, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव, डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी शामिल हैं ।

अदालत ने सीबीआई की याचिका स्वीकार करने और राजा तथा कनिमोझी सहित 17 लोगों के विरुद्ध आरोप तय करने के बाद 11 नवंबर 2011 को दैनिक आधार पर सुनवाई शुरू की थी। विशेष अदालत का गठन पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर किया गया था।

देश के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मुताबिक राजा ने 2जी स्पेक्ट्रम और लाइसेंस के आवंटन में अनियमितता बरती, जिससे सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस मामले में राजा सहित सभी आरोपी जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं। (एजेंसी)

First Published: Monday, January 20, 2014, 16:06

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