Last Updated: Friday, January 24, 2014, 13:41

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में मांग की गई है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए कानून का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने गृह सचिव के माध्यम से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को तब नोटिस जारी किया, जब याचिकाकर्ता एम.एल.शर्मा ने तर्क दिया कि कानून बनाने वाला व्यक्ति कानून तोड़ने वाला नहीं हो सकता। इस पर न्यायमूर्ति लोढ़ा ने कहा कि दोहरा चरित्र नहीं हो सकता है। इस नोटिस का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने छह हफ्ते का समय दिया है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस हफ्ते के आरंभ में दिल्ली पुलिस द्वारा उनके मंत्री का आदेश न मानने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया था। दो पुलिसकर्मियों के छुट्टी पर भेजे जाने के बाद ही उनका धरना खत्म हुआ।
दरअसल, अरविंद केजरीवाल के धरने के खिलाफ दायर की गई इन जनहित याचिकाओं में कहा गया था कि केजरीवाल ने संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन किया है और सीएम रहते हुए उनके धरने पर बैठने से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस याचिका में कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। (एजेंसी)
First Published: Friday, January 24, 2014, 13:41