Last Updated: Tuesday, November 19, 2013, 14:36
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) की महिला कार्यकर्ता को थप्पड़ मारे जाने की घटना की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से करने को कहा है। एक बच्ची से दुष्कर्म मामले में पुलिस द्वारा देर से की गई कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही आप कार्यकर्ता पर पुलिस ने हमला किया।
न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह ने मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मामले की जांच करने का आदेश दिया। अदालत ने 25 अप्रैल की घटना का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के पुलिस आयुक्त को इस मामले में एक शपथ पत्र पेश करने को कहा।
पुलिस आयुक्त से शपथ पत्र पेश करने का आदेश देते हुए पीठ के एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस.सिंघवी ने कहा कि आपकी पुलिस उग्र हो गई है। कैसे एक पुलिस अधिकारी एक महिला को थप्पड़ मार सकता है कि उसके कान से खून बहने लगे। वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या है?
उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने एक युवती को थप्पड़ मार दिया। घटना की कवरेज कर रहे टीवी चैनलों के कैमरों में यह घटना कैद कर ली गई थी। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, November 19, 2013, 14:36