अबु जुंदाल की जमानत याचिका खारिज

अबु जुंदाल की जमानत याचिका खारिज

मुंबई : महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) अदालत ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोएबा के कथित आतंकी सैयद जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबु जुंदाल की वर्ष 2006 के औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

मकोका के न्यायाधीश सैयद कादरी ने जंदल की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज की कि अपराध में उसकी कथित संलिप्तता के चलते उसे इस स्तर पर उसे रिहा नहीं किया जा सकता है। जुंदाल के वकील एजाज नकवी ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ बम्बई उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

जुंदाल ने समानता के आधार पर जमानत की अपील की थी। उसने दलील दी कि सहआरोपी अब्दुल मजीद को जमानत प्रदान कर दी गई है जिस पर विस्फोटक से भरी कारों को खड़ी करने की सुविधा उपलब्ध कराने का आरोप है। जंदल ने कहा कि उसे भी इसी आधार पर रिहाई मिलनी चाहिए। जुंदाल पर औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में शामिल होने का आरोप है जिसमें दो कारों से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए थे।

आतंकवाद निरोधक दस्ते के अनुसार उसकी एक टीम ने आठ मई 2006 को औरंगाबाद के पास चंदवाड..मनमाड राजमार्ग पर एक टाटा सूमो और एक इंडिका कार का पीछा किया और 30 किलोग्राम आरडीएक्स, 10 एके 47 राइफल, 3200 गोलियां जब्त करने के साथ ही तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। (एजेंसी)

First Published: Monday, November 18, 2013, 19:53

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