आरूषि केस: राजेश, नूपुर की जमानत अर्जी खारिज

आरूषि केस: राजेश, नूपुर की जमानत अर्जी खारिज

इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजेश तलवार और नूपुर तलवार को जमानत देने से इंकार कर दिया है। तलवार दंपति को सीबीआई की अदालत ने अपनी बेटी आरूषि और नौकर हेमराज के कत्ल के सिलसिले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेकिन न्यायालय ने उनको दोषी ठहराने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई के आदेश दिए।

न्यायमूर्ति राकेश तिवारी और न्यायमूर्ति अनिल कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने नोएडा के दंत चिकित्सक दंपति को ‘‘अपराध की गंभीरता, प्रकृति और जिस तरीके से अपराध को अंजाम दिया गया’’, उसे देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया ।

बहरहाल अदालत ने दंपति की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि सीबीआई की अदालत द्वारा उनको आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ याचिकाओं पर ‘‘तेजी से’’ सुनवाई की जाए।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 मई तय की है। दंपति ने जनवरी में सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के बाद जमानत याचिका देकर रिहाई की मांग की जबकि उनकी अपील लंबित है।

आरूषि (14) की मई 2008 में तलवार दंपति के आवास पर हत्या कर दी गई थी जबकि हेमराज का शव एक दिन बाद घर की छत पर मिला था। शुरुआत में हेमराज पर हत्या का संदेह था। (एजेंसी)

First Published: Monday, May 19, 2014, 18:34

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