संपत्ति मामले में नई अर्जी पर मायावती, सीबीआई को नोटिस

संपत्ति मामले में नई अर्जी पर मायावती, सीबीआई को नोटिस

संपत्ति मामले में नई अर्जी पर मायावती, सीबीआई को नोटिस नई दिल्ली : बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का मामला खारिज होने के करीब डेढ वर्ष बाद उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उनके खिलाफ नए सिरे से प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका पर मायावती और सीबीआई को नोटिस जारी किया।

न्यायालय ने कहा कि तकनीकी आधार पर शीर्ष अदालत द्वारा प्राथमिकी रद्द किये जाने के बाद सीबीआई को ताजा मामला दर्ज करने के लिए उपयुक्त सलाह लेनी चाहिए थी। शीर्ष अदालत में प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस बारे में उत्तरप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और एजेंसी को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा।

उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता और बसपा सदस्य सतीश मिश्रा की उन दलीलों को दरकिनार कर दिया जिसमें कहा गया था कि यह राजनीति से प्रेरित है। पीठ ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई को उपयुक्त सलाह लेनी चाहिए थी और इसके आधार पर काम करना चाहिए था। इस तरह से पीठ ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने 2012 के फैसले का हवाला दिया जिसमें तकनीकी आधार पर मायावती के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप से संबंधित मामला खारिज किया गया था और एजेंसी के समक्ष उनके खिलाफ ताजा मामला दर्ज करने का विकल्प खुला रखा था। (एजेंसी)

First Published: Friday, January 17, 2014, 15:01

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