Last Updated: Friday, November 22, 2013, 20:43

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व नेता अमर सिंह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन सांसदों को 2008 के वोट के बदले नोट मामले में बरी कर दिया।
अदालत ने कहा कि भाजपा के तीन सांसदों फग्गन सिंह कुलस्ते, महावीर भगोरा और अशोक अर्गल ने सांसदों की खरीद-फरोख्त को उजागर करने का नाटक किया था। विशेष न्यायाधीश नरोत्तम कौशल ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के करीबी सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी और भाजपा कार्यकर्ता सोहैल हिंदुस्तानी को भी इस मामले में बरी कर दिया।
अदालत ने कहा कि पेश किए गए सबूतों से अमर सिंह, कुलकर्णी, हिंदुस्तानी, कुलस्ते, भगोरा और अर्गल के खिलाफ प्रक्रिया चलाने का पर्याप्त आधार नहीं बनता है। बहरहाल, अदालत ने अमर सिंह के पूर्व सहयोगी संजीव सक्सेना के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला तय किया है। अदात ने कहा कि सक्सेना के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला चलाने का पर्याप्त आधार है।
उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई, 2008 को भाजपा के सांसदों -फग्गन सिंह कुलस्ते, महावीर भगोरा और अशोक अर्गल- ने विश्वास मत के ठीक पहले संसद में नोटों की गड्डियां लहराकर दावा किया था कि मनमोहन सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए उनको पैसे दिए गए थे। अगस्त 2011 में दायर अपने पहले आरोप पत्र में दिल्ली पुलिस ने अमर सिंह और कुलकर्णी पर विश्वास मत से पहले कुछ सांसदों को रिश्वत देने की साजिश रचने और सूत्रधार होने का आरोप लगाया था। घोटाले की जांच के लिए गठित संसदीय समिति की सिफारिश पर 2009 में मामला दर्ज किया गया। (एजेंसी)
First Published: Friday, November 22, 2013, 16:25