अगस्ता वेस्टलैंड ने उच्च न्यायालय से अर्जी वापस ली

अगस्ता वेस्टलैंड ने उच्च न्यायालय से अर्जी वापस ली

नई दिल्ली : इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अर्जी वापस ले ली। कंपनी ने रिश्वत के आरोपों के बाद 3,600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे को रद्द किए जाने के बाद 250 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को भुनाने के भारत के फैसले को चुनौती दी थी।

अगस्ता वेस्टलैंड के वकील द्वारा रक्षा मंत्रालय तथा भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य पक्षों के खिलाफ दायर अपील को वापस लेने की अनुमति मांगने के बाद न्यायमूर्ति ए के पाठक ने कहा कि चूंकि यह अपील वापस ले ली गई है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

अदालत ने इससे पहले 6 जनवरी को मंत्रालय और अन्य को नोटिस जारी किया था। अदालत ने बैंक गारंटी भुनाने के मामले में कंपनी को किसी तरह की राहत देने से इनकार किया था।

भारत ने 3,600 करोड़ रुपये का हेलीकॉप्टर सौदा रद्द होने के बाद अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा एसबीआई में जमा कराई गई 250 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को भुना लिया था। अगस्ता वेस्टलैंड ने भारत व इटली के बैंकों में बैंक गारंटी के रूप में 2,200 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए थे। (एजेंसी)

First Published: Monday, March 31, 2014, 22:31

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