Last Updated: Friday, December 27, 2013, 23:52
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर फाइलें नष्ट करने संबंधी खबरों का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने दिल्ली के मुख्य सचिव को समन जारी कर कहा कि वह कथित घटना की जांच रिपोर्ट उसे सौंपें। आयोग ने मुख्य सचिव से यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग से जुड़े दस्तावेज अगले आदेश तक नष्ट न किए जाएं।
सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आचार्यलु ने मुख्य सचिव डीएम सपोलिया को यह निर्देश भी दिया कि वह फाइलें नष्ट करने के मामले में शामिल पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करें क्योंकि भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दस्तावेज नष्ट करना ‘गंभीर अपराध’ है। सीआईसी इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2014 को करेगा।
सामाजिक कार्यकर्ता माजा दारूवाला और वेंकटेश नायक द्वारा दायर शिकायत की सुनवाई करते हुए सीआईसी ने मुख्य सचिव को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वह सतर्कता एवं अन्य अधिकारियों को ताकीद करें कि दस्तावेजों के संरक्षण के लिए वे हरसंभव कदम उठाएं।
आचार्यलु ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया, ‘यदि जाहिर की गयी आशंका के मुताबिक प्रतिवादी लोक अधिकारी को दस्तावेज नष्ट करने की किसी घटना के बारे में पता चलता है तो वह संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकता है क्योंकि भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत दस्तावेज नष्ट करना गंभीर अपराध है।’
सूचना आयुक्त ने कहा कि सार्वजनिक दस्तावेजों की रक्षा मुख्य सचिव का कर्तव्य है क्योंकि वे ‘सरकार की अहम संपत्ति’ हैं और किसी लोक सेवक के भ्रष्टाचार या उसे निर्दोष करार दिए जाने में सबूत का काम कर सकते हैं। (एजेंसी)
First Published: Friday, December 27, 2013, 23:52