कोयला घोटाला: SC का 28 मार्च तक सभी आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश

कोयला घोटाला: SC का 28 मार्च तक सभी आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश

कोयला घोटाला: SC का 28 मार्च तक सभी आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कोयला खदान आबंटन घोटाला प्रकरण में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को चार सप्ताह की मोहलत देने से इंकार करते हुए सोमवार को निर्देश दिया कि छह में से शेष पांच आरोप पत्र 28 मार्च तक दाखिल किए जाएं।

शीर्ष अदालत ने इन मामलों में से छह में तीन सप्ताह के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के बारे में 10 फरवरी को बयान दर्ज कराने के बावजूद इसमें विलंब को लेकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो से सवाल भी किए। न्यायमूर्ति आर एम लोढा, न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा, ‘यह (चार सप्ताह) बहुत अधिक है। यह कोई तरीका नहीं है। इसमें विलंब होना ही क्यों चाहिए। आपने ही कहा था (10 फरवरी को) एजेन्सी को वकीलों की सलाह की आवश्यकता है।’

इससे पहले, जांच ब्यूरो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेन्द्र शरण ने कुछ पहलुओं की जांच की आवश्यकता का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने के लिए चार सप्ताह और चाहिए। न्यायालय पहले तो आरोप पत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का ही वक्त देना चाहता था लेकिन बाद में उसने जांच ब्यूरो के पुरजोर आग्रह पर 28 मार्च तक ऐसा करने की उसे अनुमति दे दी।

गैर सरकारी संगठन के वकील प्रशांत भूषण ने जांच ब्यूरो के अनुरोध का विरोध करते हुए दलील दी कि वह तो इसे आम चुनाव से आगे ले जाना चाहता है। उन्होंने कहा कि सुनवाई की पिछली तारीख पर जांच ब्यूरो ने कहा था कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और उसके आरोप पत्र तैयार हैं लेकिन अब वह इसमें विलंब कर रहा है। (एजेंसी)

First Published: Monday, March 10, 2014, 18:55

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