Last Updated: Wednesday, May 7, 2014, 18:41
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आज कोयला खदान आवंटन घोटाला मामले में राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा तथा तीन अन्य को आरोपी के रूप में तलब किया है। इनके खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने यह कदम उठाया है।
सीबीआई की विशेष न्यायाधीश मधु जैन ने दर्डा, उनके पुत्र देवेन्द्र दर्डा, नागपुर की एएमआर आयरन स्टील प्राइवेट लिमिटेड तथा उसके निदेशक मनोज जायसवाल को 23 मई को अदालत में पेश होने को कहा है।
न्यायाधीश ने कहा, ‘मैं आरोपियों को 23 मई के लिये समन दे रही हूं।’ सीबीआई की तरफ से 27 मार्च को दायर आरोप पत्र में आरोपी के रूप में उनका नाम है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने धोखाधड़ी कर कोयला खदानों को हासिल किया। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) तथा 420 (धोखाधड़ी) तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत आरोप लगाये गये हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने एमएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने के लिये और समय मांगा है। याचिका में मामले में सीबीआई की जांच पर अदालत की निगरानी का अनुरोध किया गया है। सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि उसने आरोप पत्र के साथ जमा किये गये दस्तावेजों की सूची में सुधार किया है।
अधिवक्ता विजय अग्रवाल के जरिये दायर याचिका में एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया था कि सीबीआई ने मामले की जांच उपयुक्त तरीके से नहीं की और ‘पक्षपातपूर्ण जांच’ के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किये गये। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 7, 2014, 18:41