Last Updated: Monday, May 12, 2014, 16:36
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि कानूनी तौर पर विवाहित दंपत्ति के बीच यौन संबंध ‘जबरन’ होने पर भी बलात्कार नहीं होता। अदालत ने 21 साल की लड़की को नशीला पेय पिलाने के बाद उसके साथ शादी करने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी एक युवक को बरी कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने युवक को बलात्कार के आरोप से बरी करते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि लड़की ने जानते और समझते हुए आरोपी से शादी की और उनकी शादी का 4 मार्च, 2013 को गाजियाबाद में विवाह रजिस्ट्रार के दफ्तर में पंजीयन है। शादी के बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने।
लड़की ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि वह उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी के साथ 2013 में यहां एक कोचिंग सेंटर में काम करने के दौरान संपर्क में आई थी। उसने यह भी कहा था कि सितंबर, 2013 में आरोपी ने कई बार उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध तक बनाये। हालांकि अदालत ने लड़की के आरोपों को खारिज कर दिया। (एजेंसी)
First Published: Monday, May 12, 2014, 16:13