तरुण तेजपाल को अंतरिम सुरक्षा देने से कोर्ट का इनकार

तरुण तेजपाल को अंतरिम सुरक्षा देने से कोर्ट का इनकार

तरुण तेजपाल को अंतरिम सुरक्षा देने से कोर्ट का इनकार नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी कनिष्ठ सहकर्मी पर कथित रूप से यौन हमला करने के आरोपी और तहलका संपादक तरूण तेजपाल को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने से मंगलवार को इंकार कर दिया। उच्च न्यायालय की व्यवस्था पर निराशा जताते हुए तेजपाल ने कहा कि उन्हें भाजपा के कहने पर फंसाया जा रहा है।

न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता के समक्ष गोवा और दिल्ली पुलिस दोनों ने ही तेजपाल के आग्रह का विरोध किया था। उनकी अग्रिम जमानत की अपील पर सुनवाई बुधवार को होगी। तेजपाल को कल तक अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि मेरे पास याचिका के साथ प्राथमिकी की प्रति तक नहीं है। पहले उन्हें जवाब दाखिल करने दीजिये फिर मैं देखूंगी।

न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है कि मौजूदा प्राथमिकी की आड में भाजपा जिस तरह और जिस स्तर पर अपने बदले की कार्रवाई को अंजाम दे रही है वह भाजपा द्वारा याचिका कर्ता की छवि को धूमिल करने के उसके पहले के प्रयास जैसा ही है। तेजपाल पर आरोप है कि उन्होंने सात और आठ नवंबर को गोवा के एक होटल में अपनी इस सहकर्मी पर यौन हमला किया था। इस संबंध में गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है।

न्यायाधीश सुनीता गुप्ता ने गोवा पुलिस के वकील को अपना जवाब दाखिल करने, यदि कोई है तो, को भी कहा तथा तेजपाल की अग्रिम जमानत याचिका पर कल सुनवाई निर्धारित की। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, November 27, 2013, 00:03

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