16 दिसंबर दिल्‍ली गैंगरेप: दिल्‍ली हाईकोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखा

16 दिसंबर दिल्‍ली गैंगरेप: दिल्‍ली हाईकोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखा

16 दिसंबर दिल्‍ली गैंगरेप: दिल्‍ली हाईकोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखाज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2012 को दक्षिणी दिल्ली में एक चलती बस में 23 वर्षीय छात्रा के साथ नृशंस सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले के चार दोषियों को सुनायी गयी मौत की सजा को बरकरार रखा। इस घटना ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था और इसे लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे ।

न्यायाधीश रेवा खेत्रपाल और न्यायाधीश प्रतिभा रानी ने अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश की सजा की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आता है और उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखा जाता है । पीठ ने कहा, ‘मौत की सजा स्वीकृत है । निचली अदालत द्वारा दी गयी मौत की सजा की पुष्टि की जाती है। दोषियों की अपीलों को खारिज किया जाता है ।’

चारों दोषियों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। दोषियों के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा है कि वकील ने कहा है कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित है और वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

गौर हो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 23 वर्षीया फीजियोथेरेपिस्ट इंटर्न के साथ छह लोगों ने चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म किया था और उसे बेहरमी से पीटा था। आरोपी युवती और उसके मित्र को दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड वाली रात में नग्नावस्था में सड़क किनारे फेंककर चले गए थे। पीड़ित युवती को आंत में गंभीर चोटे आई थीं और 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पीटल में उसकी मौत हो गई थी, जहां उसे विशेष उपचार के लिए भेजा गया था।

आरोपियों में से एक ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। जबकि, मामले के नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 31 अगस्त 2013 को तीन साल के लिए सुधार गृह भेज दिया था। निचली अदालत ने 13 सितंबर, 2013 को मामले के बाकी चार आरोपियों मुकेश (26), अक्षय ठाकुर (28), पवन गुप्ता (19) और विनय शर्मा (20) को मौत की सजा सुनाई थी और पुष्टि के लिए मामला उच्च न्यायलय को सौंपा था।

(एजेंसी इनपुट के साथ)



First Published: Thursday, March 13, 2014, 15:18

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