दिल्ली गैंगरेप: जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

दिल्ली गैंगरेप: जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

दिल्ली गैंगरेप:  जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिसनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के एक प्रावधान को खत्म करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर केंद्र सरकार को सोमवार को नोटिस जारी किया है, जिसके तहत आपराधिक न्यायालयों में नाबालिग अपराधियों पर सुनवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एस.चौहान और न्यायमूर्ति एस.ए.बोबडे की पीठ ने वकील अमन हिंगोरानी की याचिका के जवाब में यह नोटिस जारी किया है, जिन्होंने न्यायालय से कहा था कि धारा 82 और 83 के तहत नाबालिग के मामले की सुनवाई कर रहे दंडाधिकारी सिर्फ उसके 18 साल से ऊपर या नीचे होने की जांच कर सकते हैं और इस आधार पर ही मामले को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या निचली अदालत को सुनवाई के लिए सौंपते हैं।

इस कानून के तहत 16 से 18 साल के बच्चों को राहत मिली हुई है। हिंगोरानी ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दंडाधिकारी को अरोपी की मानसिक परिपक्वता और अपराध के परिणाम के संबंध में उसकी समझ को भी ध्यान में रखना चाहिए।

वह 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई युवती के पिता की तरफ से न्यायालय में उपस्थित हुए थे। इस मामले पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया गया है। (एजेंसी)

First Published: Monday, December 2, 2013, 12:20

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