Last Updated: Thursday, February 6, 2014, 13:10

नई दिल्ली : दिल्ली में बिजली वितरण का काम कर रहीं अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों ने एनटीपीसी के उस नोटिस को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें बकाया भुगतान न करने की स्थिति में बिजली आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगी। याचिका की फौरन सुनवाई करने की अपील की गई है। बीएसईएस के वकील ने कहा कि इस मामले से जुड़ा एक मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हो रही है। लिहाजा इन नई याचिका की भी सुनवाई भी उसके साथ ही की जाए। पीठ ने यह अनुरोध मान लिया। (एजेंसी)
First Published: Thursday, February 6, 2014, 13:10