नि:शक्तता अधिनियम में अगले सत्र में संशोधन : सोनिया

नि:शक्तता अधिनियम में अगले सत्र में संशोधन : सोनिया

नि:शक्तता अधिनियम में अगले सत्र में संशोधन : सोनिया  नई दिल्ली: संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को कहा कि सरकार को संसद के अगले सत्र में नि:शक्त जनों के अधिकार अधिनियम में संशोधन पारित हो जाने की उम्मीद है।

नि:शक्त बच्चों की विशेष क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए यहां आयोजित एक कार्यक्रम, समर्थ में उन्होंने कहा कि नि:शक्तता अधिनियम 1995 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अनुसार संशोधन किया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने हाल ही में संशोधन मंजूर किए हैं और मुझे भरोसा है कि संसद के अगले सत्र में हम इसे पारित करा सकेंगे।

संशोधित विधेयक नि:शक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की जगह लेगा। यह कदम भारत को नि:शक्त जनों के अधिकार के बारे में 21वीं सदी के नजरिए के अनुरूप बनाना है। मौजूदा कानून को नि:शक्त जनों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र (यूएनसीआरपीडी) के अनुसार बनाया जाना है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को भारत ने भी मंजूरी दी थी।

गांधी ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि हर किसी की चाहे वह स्त्री हो या पुरुष उसकी अपनी जरूरतें और क्षमताएं होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि नि:शक्त बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए और उनके मुद्दे समाज एवं सरकार की विकास नीतियों का हिस्सा बने। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 2.68 करोड़ लोग नि:शक्त हैं और भारत की कुछ 110 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या का 2.22 प्रतिशत हैं। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, January 15, 2014, 19:31

comments powered by Disqus