चुनाव आयोग का घोषणापत्र को लेकर दिशानिर्देश जारी

चुनाव आयोग का घोषणापत्र को लेकर दिशानिर्देश जारी

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने गुरुवार को राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणापत्रों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए उनसे कहा है कि माहौल खराब करने वाले वादे ना करें और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके ना अपनाएं।

विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ सात फरवरी को हुई बैठक के बाद उनके विचारों को शामिल करते हुए जारी किए गए दिशा निर्देश को चुनाव आयोग ने चुनावी आचार संहिता के हिस्से रूप में जोड़ लिया है। निर्देश में कहा गया है कि पारदर्शिता के हित में राजनीतिक दल या उम्मीदवार वादा करते समय उनका तर्कपूर्ण औचित्य समझाएंगे और विस्तार से इस संबंध में बताएंगे कि वह इसके लिए जरूरी वित्तपोषण कैसे करेंगे।

आयोग ने कहा कि मतदाताओं का विश्वास सिर्फ उन वादों के आधार पर मांगा जाना चाहिए जिन्हें पूरा किया जा सकता हो। उसमें कहा गया है कि चुनावी घोषणापत्र में संविधान के आदशरें और सिद्धांतों के विरूद्ध कुछ नहीं होना चाहिए और यह चुनावी आचार संहिता के अन्य प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय की ओर से पांच जुलाई 2013 को दिए गए आदेश के आधार पर यह दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। न्यायालय ने चुनाव आयोग को ये दिशानिर्देश बनाने और चुनावी आचार संहिता में शामिल करने को कहा था। (एजेंसी)

First Published: Friday, February 21, 2014, 00:21

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