कोयला ब्‍लॉक आवंटन मामले में एफआईआर न्यायोचित: सीबीआई । FIR in coal block allocation is Justified: CBI

कोयला ब्‍लॉक आवंटन मामले में एफआईआर न्यायोचित: सीबीआई

कोयला ब्‍लॉक आवंटन मामले में एफआईआर न्यायोचित: सीबीआईनई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक रंजीत सिन्हा ने कोयला ब्लॉक आवंटन में उद्योगपतियों के खिलाफ ताजा प्राथमिकी को न्यायोचित ठहराते हुए कहा है कि जांच एजेंसी केवल सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन कर रही है।

पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख के बयान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह हमारी चिंता का विषय नहीं है कि अन्य एजेंसियां पूर्व कोयला सचिव के बारे में क्या कहती हैं। सिन्हा ने कहा कि हमारे पास प्रमाण है कि पारेख ने स्क्रीनिंग कमेटी के फैसले को बदल दिया और बिड़ला को कोयला ब्लॉक का आवंटन किया।

सिन्हा ने कहा कि यह जांच का आरंभिक चरण है और सभी आरोपियों को अपना बचाव करने का एक मौका उपलब्ध होगा। यह सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी वाली एक जांच है और हम नियमों के हिसाब से चल रहे हैं। कुछ मंत्रियों और उद्यमियों ने कहा था कि सीबीआई के कदमों से देश में केवल भय का माहौल पैदा हुआ है। इसके बाद सीबीआई की यह टिप्पणी सामने आई है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, October 17, 2013, 16:38

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