Last Updated: Wednesday, December 4, 2013, 22:55
कोलकाता : इस पर जोर देते हुए कि भारत में यौन प्रताड़ना के मामलों से निपटने के लिए कानून है, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने बुधवार को कहा कि यदि कोई आरोपी दोषी पाया जाता है तो कानून अपना काम करेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा की हीरक जयंती के समापन समारोह से इतर मीरा कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि देश में ऐसे मामलों से निपटने के लिए कानून है।
सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए. के. गांगुली पर कानून की एक प्रशिक्षु द्वारा यौन प्रताड़ना का आरोप लगाए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यदि दोषी पाए जाते हैं तो आरोपी के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 4, 2013, 22:55