इशरत जहां केस: सीबीआई की चार्जशीट में अमित शाह का नाम नहीं!

इशरत जहां केस: सीबीआई की चार्जशीट में अमित शाह का नाम नहीं!

इशरत जहां केस: सीबीआई की चार्जशीट में अमित शाह का नाम नहीं! ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

नई दिल्ली : बहुचर्चित इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस में बीजेपी नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। जानकारी के अनुसार, इस केस में सीबीआई सप्‍लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने वाली है और इस चार्जशीट में पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह का नाम शामिल नहीं है। गौर हो कि अमित शाह गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खासमखास और करीबी माने जाते हैं।

उधर, इशरत जहां मुठभेड़ मामले में पूरक आरोपपत्र को अंतिम रूप दिए जाने के बीच, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विधि मंत्रालय से राय मांगी है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी अमित शाह को नामित नहीं करने की साजिश में खुफिया विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन के लिए मंजूरी की जरूरत है या नहीं।

गौर हो कि इशरत मुठभेड़ कांड के दौरान अमित शाह ही गुजरात के गृहराज्यमंत्री थे। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में अमित शाह जेल भी जा चुके हैं और इशरत केस में भी उनकी भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे थे लेकिन इस केस की जांच कर रही सीबीआई ने अपनी सप्‍लीमेंट्री चार्जशीट में अमित शाह का नाम न डालकर उन्हें एक तरह से क्लीन चिट दे दी है। दूसरी ओर इस मुठभेड़ में आईबी अफसरों खासकर राजेंद्र कुमार की भूमिका के बारे में सीबीआई कानूनी राय ले रही है यानी उनका नाम चार्जशीट में शामिल किया जा सकता है।

उधर, सीबीआई सूत्रों ने कहा कि उन्होंने मुठभेड़ के पीछे की साजिश में आईबी अधिकारियों की भूमिका के बारे में पर्याप्त सबूत जुटाए हैं लेकिन इस बात को लेकर विरोधाभासी विचार हैं कि विशेष निदेशक राजेंद्र कुमार (अब सेवानिवृत्त) और तीन अन्य अधिकारी पी मित्तल, एमके सिन्हा और राजीव वानखेड़े के खिलाफ अभियोजन के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत है या नहीं। उन्होंने कहा कि एक नजरिया यह है कि चूंकि कुमार कथित अपराध के समय सक्रिय तौर पर सेवा में थे, इसलिये गृह मंत्रालय से उनके खिलाफ अभियोजन के लिए मंजूरी की जरूरत है।

First Published: Tuesday, December 24, 2013, 19:06

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