इशरत जहां केस : चार्जशीट में आईबी के अफसर शामिल, अमित शाह का नाम नहीं

इशरत जहां केस : चार्जशीट में आईबी के अफसर शामिल, अमित शाह का नाम नहीं

इशरत जहां केस : चार्जशीट में आईबी के अफसर शामिल, अमित शाह का नाम नहींज़ी मीडिया ब्‍यूरो

नई दिल्‍ली/अहमदाबाद : इशरत जहां एनकाउंटर केस में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्‍मीदवार नरेंद्र मोदी के करीबी और गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। अहमदाबाद के सीबीआई कोर्ट में गुरुवार को दाखिल की गई पूरक चार्जशीट में अमित शाह का नाम शामिल नहीं है। जबकि इस चार्जशीट में आईबी के चार अफसरों के नाम शामिल किए गए हैं।

सीबीआई ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में गुरुवार को दूसरा आरोप पत्र दायर करते हुए खुफिया ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक राजिंदर कुमार तथा तीन अधिकारियों के खिलाफ हत्या एवं साजिश के आरोप लगाए हैं। गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह का नाम आरोप पत्र में नहीं है।

कानून मंत्रालय की ओर से अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद सीबीआई ने 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार तथा पी मित्तल, एमके सिन्हा और राजीव वानखड़े के नाम आरोप पत्र में शामिल किए हैं। कुमार पिछले साल सेवानिवृत्त हुए थे। इन लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), हत्या और अपहरण का आरोपी बनाया गया है।

कुमार के खिलाफ शस्त्र कानून के तहत अतिरिक्त आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कुमार ने मुठभेड़ से एक दिन पहले 14 जून, 2004 को आरोपियों को हथियार मुहैया कराए थे। सीबीआई ने पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि कुमार ने गुजरात पुलिस के अधिकारी जी सिंघल को हथियार और गोला-बारूद सौंपे। सिंघल ने इन्हें निजामुद्दी सईद के जरिए तरुण बारोट तक पहुंचाया। इन हथियारों और गोला-बारूद का इस्तेमान अपराध को अंजाम देने में किया गया। सीबीआई के इस कदम से दोनों एजेंसियों के बीच तनातनी और बढ़ने की संभावना है।

First Published: Thursday, February 6, 2014, 16:14

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