Last Updated: Monday, February 24, 2014, 09:33
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली : भारत के दो मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के दो मरीन के खिलाफ समुद्री लुटेरे निरोधक कानून लगाए जाने के मामले के बारे में केंद्र आज स्थिति स्पष्ट करेगा। इन मछुआरों की 2012 में केरल के तट से दूर गहरे समुद्र में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।
न्यायाधीशों ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि हम इस मामले पर फैसले के लिये केन्द्र सरकार के निर्णय के बारे में जानना चाहते हैं। इतालवी सरकार और दोनो मरीन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा था कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद केन्द्र सरकार इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केन्द्र सरकार का निर्णय होने तक उनके मुवक्किलों को अपने देश लौटने की इजाजत दी जाए।
न्यायालय दोनों मरीन के खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून एसयूए लगाए जाने को चुनौती देने वाली इटली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इटली सरकार का कहना है कि यह शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ है जिसने इस मामले में समुद्री क्षेत्र कानून, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और यूएनसीएलओएस के तहत कार्यवाही की अनुमति दी थी।
इटली के राजदूत डेनियल मनसिनी और दोनों मरीन मैसीमिलियानो लटोरे और सल्वाटोर गिरोने की संयुक्त याचिका में इस मुकदमे की सुनवाई तेजी से करने का केंद्र और राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को निर्देश देने या फिर उन्हें आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
First Published: Monday, February 24, 2014, 09:33