मरीन केस: सख्त धारा लगाने पर इटली ने भारत को चेताया

मरीन केस: सख्त धारा लगाने पर इटली ने भारत को चेताया

मरीन केस: सख्त धारा लगाने पर इटली ने भारत को चेतायारोम : इटली ने सोमवार को चेताया कि वह दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में 2012 से वहां सुनवाई का सामना कर रहे दो इतालवी मरीनों के खिलाफ समुद्री डकैती निरोधक कानून के कड़े प्रावधान लगाने के भारत के ‘अस्वीकार्य’ कदम का ‘जवाब’ देगा।

प्रधानमंत्री इनरिको लेत्ता ने ट्विटर पर अपने संदेश में कहा, ‘भारतीय अधिकारियों द्वारा लगाई गई धारा अस्वीकार्य है।’ उन्होंने कहा, ‘इटली और यूरोपीय संघ जवाब देंगे।’ प्रधानमंत्री ने ये टिप्पणियां ऐसे समय की हैं जब भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) समुद्री सुरक्षा कानून एसयूए के अंतर्गत मरीन... मैसीमिलियानो लातोरे और सल्वातोरे गिरोने के खिलाफ मुकदमा चलाएगी। इस कानून में मौत की सजा तक का प्रावधान है।

हालांकि, भारत ने पिछले सप्ताह मौत की सजा की संभावना समाप्त कर दी थी लेकिन कहा था कि मरीन के खिलाफ समुद्री डकैती विरोधी कानून के तहत ही अभियोजन चलाया जाएगा। अब उन्हें अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है।

इससे पहले एक अन्य बयान में, इतालवी सरकार ने कहा कि भारतीय अभियोजकों के मरीनों पर आतंकवाद के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने के इरादे की पुष्टि के बाद इटली की सरकार के पास जरूरी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।

इतालवी समाचार एजेंसी ‘एएनएसए’ ने बयान के हवाले से कहा कि इटली ने भारत के उच्चतम न्यायालय से ‘18 जनवरी के फैसले की तर्ज पर तार्किक प्रावधानों पर फैसला’ सुनाने को कहा। इस फैसले में अदालत ने आतंकवाद निरोधक कानून के आवेदन को खारिज कर दिया था। इस बीच, इटली के रक्षा मंत्री मारियो मौरो इस मामले में करीबी नजर रखने के लिए नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। (एजेंसी)

First Published: Monday, February 10, 2014, 19:39

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