Last Updated: Thursday, April 24, 2014, 22:01
नई दिल्ली : आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल को दिल्ली की एक अदालत ने सितंबर 2010 के जामा मस्जिद आतंकवादी हमला मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दया प्रकाश ने भटकल की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने दिल्ली पुलिस के आवेदन को मंजूर करने के दौरान भटकल की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन प्रमुख और मामले में उसके सहायक असदुल्ला अख्तर के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का वक्त मांगा था।
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने अर्जी दी जिसमें कहा गया कि उन्हें अपनी जांच पूरी करने के लिए और समय की आवश्यकता है क्योंकि पाकिस्तानी नागरिक जिया-उर-रहमान उर्फ वकास से 19 सितंबर 2010 के जामा मस्जिद हमला मामले में पूछताछ की जानी बाकी है। वकास को हाल में गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी रियाज भटकल, इकबाल भटकल और आमिर रजा खान को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। खान पाकिस्तान में है और भारत में हुए विभिन्न आतंकवादी हमलों में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
अधिवक्ता एम एस खान ने इस आधार पर जमानत की मांग की कि पुलिस ने मामले में भटकल की गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिन की वैधानिक अवधि पूरी हो जाने के बावजूद उनके मुवक्किल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है।
अदालत ने हालांकि जमानत याचिका खारिज कर दी और विशेष प्रकोष्ठ को निर्देश दिया कि वह भटकल और अख्तर के खिलाफ जांच आठ मई तक पूरी करे। (एजेंसी)
First Published: Thursday, April 24, 2014, 22:01