लॉ इंटर्न का बयान सार्वजनिक होने से भड़के जस्टिस गांगुली

लॉ इंटर्न का बयान सार्वजनिक होने से भड़के जस्टिस गांगुली

लॉ इंटर्न का बयान सार्वजनिक होने से भड़के जस्टिस गांगुलीकोलकाता: अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह द्वारा लॉ इंटर्न के हलफनामे के कुछ हिस्से को सार्वजनिक किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के गांगुली ने सवाल उठाया कि एक गोपनीय बयान को कैसे सार्वजनिक किया जा सकता है? न्यायमूर्ति गांगुली इंटर्न के यौन उत्पीड़न के आरोपी हैं ।

न्यायमूर्ति गांगुली ने कहा कि यह हलफनामा उच्चतम न्यायालय की एक समिति के समक्ष दिया गया था और यह गोपनीय समझा जाता है । यह सार्वजनिक कैसे हो सकता है? यहह पूछे जाने पर कि क्या वे इसके बारे में शिकायत करेंगे , सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा कि मैं क्या करूं ? कौन मेरी सुन रहा है? उन्होंने इंटर्न के हलफनामे पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। यह हलफनामा एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित हुआ है ।

कोलकाता लॉ स्कूल से पास इंटर्न ने उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की समिति के समक्ष एक हलफनामा दिया था जिसमें 24 दिसंबर 2012 की रात को दिल्ली के एक होटल की उस घटना का जिक्र किया गया है ।

जयसिंह ने कहा कि उन्होंने इंटर्न के ‘पूरे सहयोग’ से बयान को सार्वजनिक किया और न्यायमूर्ति गांगुली अगर इस्तीफा देने से इनकार करते हैं उन्हें हटाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। एएसजी ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहती हूं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं उसके पूरे सहयोग से कर रही हूं और उसके समर्थन से ही दस्तावेज सार्वजनिक किया है। वह एक सवाल का जवाब दे रही थी कि क्या बयान को सार्वजनिक किया जाना चाहिए था जब खुद इंटर्न ने ही ऐसा नहीं करने का फैसला किया और इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज नहीं करायी है।

समिति ने न्यायमूर्ति गांगुली के बयान का वीडियो रिकार्ड कराया जिसमें उन्होंने यौन उत्पीड़न के किसी भी आरोपों से इनकार किया था। बहरहाल, समिति ने इंटर्न के लिखित बयान और बयानों के मुताबिक प्रथमदृष्टया उन्हें दोषी माना था। यह कथित घटना ली मेरीडियन होटल के कमरे में रात के आठ बजे से साढे दस बजे की बीच हुयी थी। अपने हलफनामे में इंटर्न ने कहा है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से जुडी रिपोर्ट पूरी करने के लिए न्यायाधीश ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसे होटल के कमरे में बुलाया था। (एजेंसी)

First Published: Monday, December 16, 2013, 13:46

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