Last Updated: Friday, January 31, 2014, 15:23

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 20-21 जनवरी के धरने से पुलिस के निपटने के तरीके और उसकी प्रतिक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को संतुष्टि जाहिर की है।
दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया को स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की पीठ ने कहा कि उन्होंने काफी तेजी से काम किया और केवल मूक दर्शक नहीं बने रहे।
पिछली सुनवाई में न्यायालय के सवालों के दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए जवाब को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि 20 जनवरी, 2014 को शुरू हुए धरने के दौरान पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में डीसीपी मुख्यालय से तैयार किए गए बयान से हम संतुष्ट हैं कि इस संबंध में वर्तमान याचिका पर कोई नया आदेश जारी नहीं करना है और उसे खारिज किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने अपने मंत्री के आदेश पर काम नहीं करने के लिए चार पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग को लेकर दो दिन तक धरना दिया था। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग और दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार के नियंत्रण में लाने का मुद्दा भी इस दौरान उठा। (एजेंसी)
First Published: Friday, January 31, 2014, 15:23