Last Updated: Monday, December 16, 2013, 21:16
नई दिल्ली : ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि किसानों को उचित और निष्पक्ष मुआवजा देने से संबंधित नया भूमि अधिग्रहण कानून एक जनवरी से लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कानून ने 110 साल पुराने कानून का स्थान लिया है और उसके नियमों को कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।
मंत्री ने कहा कि नियमों को कल राजपत्र में शामिल किया जाएगा और भूमि विधेयक एक जनवरी, 2014 को अधिसूचित किया जाएगा। संसद के मानसून सत्र में पारित हुए इस कानून को राष्ट्रपति से 27 सितंबर को अनुमोदन मिला था। यह कानून 1894 के कानून का स्थान लेगा जिसमें पुनर्वास जैसे अहम मुद्दों पर चुप्पी साध ली गई है। (एजेंसी)
First Published: Monday, December 16, 2013, 21:16