मोदी की जनसभा को लेकर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

मोदी की जनसभा को लेकर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी की आठ फरवरी को प्रस्तावित जनसभा के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस याचिका में तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और कांचीपुरम के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि इस जनसभा की अनुमति नहीं दी जाए।

गौतम सन्ना नाम के एक व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति के रविचंद्र बाबू की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह अपना आदेश सुरक्षित रख रही है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मोदी का व्यवहार और हालिया दिनों में उनकी गतिविधियां सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि देश भर में आम आदमी के हितों के खिलाफ रही हैं।

भाजपा और उसके प्रधानमंत्री उम्मीदवार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं जिसके लिए पुलिस अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को संदेह के आधार पर एहतियातन हिरासत में ले रही है जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है। याचिकाकर्ता ने कहा कि भाजपा वंडलूर में जनसभा करने जा रही है और वह इलाका घनी आबादी वाला होने के कारण वहां शांति भंग होने तथा कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। (एजेंसी)

First Published: Friday, January 31, 2014, 21:42

comments powered by Disqus